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बिसाहुलाल सिंह भाजपा प्रत्यासी ने नामांकन के साथ पेश किया गलत शपथ पत्र।
उजियारा

विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह पर निर्वाचन के लिये भरे गए नाम निर्देशन फार्म के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में लंबित अपराधिक मामलो में तथ्य छिपाने वा गलत जानकारी दिए जाने का मामला सामने आया है। अनूपपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह ने नामाकंन फार्म के साथ जमा किए गए शपथ पत्र में वर्ष 2020 में उपचुनाव के दौरान 12 अपराधिक मामले जिसमें कोतवाली अनूपपुर में 4, थाना जैतहरी में 5, थाना चचाई में 2 तथा भालूमाड़ा थाना में 1 प्रकरण की जानकारी दी गई है साथ बिन्दू 4 (ख) में उक्त सभी प्रकरणों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत नही होने की जानकारी दी गई है। जबकि शपथ पत्र में दर्शायें गये 12 अपराधिक मामलों में 10 प्रकरणों का चालान एमएलए कोर्ट जबलपुर में पेश किया जा चुका है। उक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवार ने बताया कि 12 प्रकरणों में 10 प्रकरणों का चालान न्यायालय में अनूपपुर पुलिस ने 6 अक्टूबर 2023 तथा जैतहरी पुलिस ने 24 अगस्त 2023 को पेश किया जा चुका है। जिससे साफ है कि भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिये भरे गये नामाकंन फार्म के साथ दिये गये शपथ पत्र में सही तथ्यों को छिपाया गया है।10 अपराधिक प्रकरणों में चालान जमा नहीं होने झूठी जानकारी पूरे मामले में उपचुनाव 2020 के दौरान भाजपा प्रत्याशी उपचुनाव 2020 के दौरान भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह पर कोतवाली अनूपपुर में 4 मामले, जिसमें उपचुनाव के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी को रखैल कहने पर अपराध क्रमांक 447/20, धारा 294, 506, उपनिर्वाचन 2020 के दौरान ग्राम सकरा बंधाटोला, बडहर, औढेरा,अकुआ किरर, जमुडी में आमसभा / प्रचार हेतु आदर्श आचार संहिता एवं कोविड 19 के निर्देशो के उल्लंघन एवं कोविड 19 गाइडलाइन के शर्तो का पालन नही करने पर अपराध क्रमांक 460/20 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 188, दिनांक 24 अक्टूबर 2020 को ग्राम बिजौडी, छतरिया टोला पसला, भोलगढ़, पसला एवं मैरटोला पसला छुलकारी एवं कोलमी मे आमसभा वा प्रचार के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड गाईड लाइन की शर्तो का पालन नहीं करने तथा मैनुअल ऑन एमसीसी के अध्याय 5 की कंडिका 5.1.1 मे नई योजनाओ / परियोजनाओं की घोषणाओं पर निषेध सबंधी जो निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों के लिये जारी किए गए है उनका अनुपालन भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह के द्वारा नही किए जाने पर तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास पर अपराध क्रमांक 464/20, धारा आपदा 4 प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 188, ग्राम मौहरी मे आमसभा एवं प्रचार के लिये रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति नही लेने तथा सोन नदी के पानी को गावं मे पहुंचाकर जल प्रदाय करने की घोषणा पर अपराध क्रमांक 469/20, , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें चारों प्रकरणों का चालान कोतवाली पुलिस ने 6 अक्टूबर 2023 को एमएलए कोर्ट जबलपुर में पेश किया जा चुका है।
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